अपील को किया मंजूर
यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस सुभाश विद्यार्थी की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है। छह जनवरी, 2022 को रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती के लिए जारी नियमों में भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव करके डिग्रीधारी इंजीनियरों को भी आवेदन के लिए हकदार मान लेने के आदेश को बिना अधिकार करार देते हुए एकल पीठ ने भर्ती प्रकिया रद कर दी थी।
एकल पीठ के इस आदेश को दी थी चुनौती
इन्हें नहीं है आवेदन का हक
कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले के उस भाग को सही करार दिया है जिसमें कहा गया है कि डिग्रीधारी इंजीनियरों को आवेदन का हक नहीं था। दरअसल, डिग्रीधारी याचियों ने भर्ती बोर्ड के 23 अप्रैल, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने छह जनवरी, 2022 को विज्ञापन निकाला था, जिसमें डिप्लोमाधारी इंजीनियरों या उनके समकछ अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अधिकार दिया गया था।
इससे पहले बोर्ड ने 25 अगस्त, 2021 को एक आदेश जारी कर कहा कि डिग्रीधारी इंजीनियरों की योग्यता डिप्लोमाधारियों के समकक्ष हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में डिग्रीधारियों ने भी आवेदन कर दिया। बाद में बोर्ड ने एक अप्रैल, 2024 को एक अन्य आदेश में कहा कि डिग्री की योग्यता डिप्लोमावालों से बड़ी है।
नए सिरे से कराई जाए भर्ती
बोर्ड ने फिर से 23 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी कर कहा कि डिग्रीधारी इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के हकदार नहीं हैं। सभी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद एकल पीठ ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 75 प्रतिशत तो डिग्रीधारी हैं जिनको आवेदन का ही हक नहीं था तो ऐसे में उचित होगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाए।