देहरादून:पूर्व तहसीलदार मुकेश चन्द रमोला ने बुजुर्ग महिला के केस में ऐसा क्या किया कि डीएम को नोटिस हुए जारी

दिनांक 11/7/2023 को एक बुजुर्ग विधवा महिला सरला देवी पत्नी स्वर्गीय गंगाराम द्धारा जिलाधिकारी देहरादून को मुकेश चन्द रमोला पूर्व तहसीलदार सदर, देहरादून / वर्तमान अपर नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर एक व्यक्त्ति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दिनांक 24.06.2023 को प्रार्थना पत्र दिये जाने के मात्र तीन दिवस में ही दिनॉक 28.06.2023 को प्रार्थिनी के वर्ष 2009 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम को बिना प्रार्थिनी को सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाने की निष्पक्ष जाँच करने के सम्बन्ध में शिकायत दी गई । दिनांक 07.07.2023 को जब प्रार्थिनी द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त भूमि की खतौनी खाता सं0 1015 को तहसील से निकाला गया तो प्रार्थिनी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गयी कि प्रार्थिनी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज आदेशों को प्रार्थिनी को बिना जानकारी दिये निरस्त करवा दिया गया। राजपाल सिंह ने खाता सं0 1015 खसरा स० 277 में स्थित भूमि के संबंध में एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुकेश चन्द्र रमोला को दिनांक 24.06.2023 को दिया गया प्रार्थना पत्र पर अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए प्रार्थिनी के नाम से पूर्व में विधिक रूप से वर्ष 2009 से दर्ज वाद सं0 1714 / 2009 1027 / 2009 तथा 1924 / 2015 में प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की माता लक्ष्मी देवी के नाम पर हुए आदेशों की पत्रावली को रिकॉर्ड रूम से अपने न्यायालय में तलब करवाया व राजपाल सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीसरे दिन ही आनन-फानन में प्रार्थिनी को न्यायालय से नोटिस तामिल करवाये बिना, प्रार्थिनी के नाम पर वर्ष 2009 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चले आ रहे आदेशों को दिनांक 28.06.2023 को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये गये इसलिए तहसीलदार मुकेश चन्द रमोला द्वारा अत्यधिक जल्दबाजी में किये गये आदेश दिनॉक 28.06.2023 की निष्पक्ष जाँच करते हुए उचित कार्यवाही कर संबंधितों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दण्डित करने की कृपा करें।इस संवाददाता को इस बुजुर्ग महिला ने इस इस मामले में मदद करने हेतु कहा गया, जिसपर इस संवाददाता ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि यह एक बुजुर्ग विधवा महिला से जुड़ा मामला है। इस मामले में कही लीपापोती ना कर दी जाए क्योंकि शिकायत एक वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध है, इसलिए बुजुर्ग विधवा महिला के हित को देखते हुए जनहित, न्यायहित में मामले में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इस पर सुनवाई की गई और आदेश जारी किए गए कि:-आदेशशिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी देहरादून ने एक बुजुर्ग विधवा महिला सरला देवी पत्नी श्री स्व० श्री गंगाराम की श्री मुकेश चन्द रमोला पूर्व तहसीलदार वर्तमान अपर नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर एक व्यक्ति को लाभ दिए जाने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र दिये जाने के मात्र तीन दिवस में ही वर्ष 2009 से राजस्व विभाग में अभिलेखों में दर्ज नाम को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही निरस्त करने के आदेश पारित करने की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।शिकायत की प्रति जिलाधिकारी, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए कि वह शिकायती पत्र में दिए गए बिन्दुओं पर अपनी आख्या आगामी दिनांक तक आयोग के समक्ष दाखिल करें।

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