खुलासा:राज्य बनने से वर्तमान तक के रूल्स एवं मैनुअल्स बनाये जाने संबंधी आदेशों का नहीं अता-पता अपीलीय अधिकारी IG पूरन सिंह रावत ने आदेश उपलब्ध करवाने हेतु किया निर्देशित

दिनाँक-13-5-2022 को सूचनार्थी लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से जनहित राज्यहित में विभागीय प्रमाण सहित सूचनाएं मांगी गयी कि-
1- यह कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स का नाम एवं जिस दिनाँक से इस पद पर नियुक्त हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2 – यह कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से जितने भी अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स बने हैं उनके नाम सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3 – यह कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से जितने भी अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स बने हैं उनके द्वारा वर्तमान तक जितने भी रूल्स एवं मेनुअल्स बनाए गए हैं प्रत्येक के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
4 – यह कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से जितने भी अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स बने हैं उनके द्वारा वर्तमान तक उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न जितने भी रूल्स एवं मेनुअल्स बनाए गए हैं, प्रत्येक के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए.

प्राप्त सूचना

वर्तमान में कोई नहीं हैं डी.जी.रूल्स एवं मेनुअल्स
लोक सूचना अधिकारी ने लगभग 33 दिन बाद समयावधि पश्चात उत्तर दिया कि वर्तमान में कोई अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स के पद पर नियुक्त नहीं है, जबकि पूर्व में उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात से डीजी रूल्स एवं मेनुअल्स प्रेमदत्त रतूड़ी से लेकर डीजी रूल्स एवं मेनुअल्स अनिल कुमार रतूड़ी के कार्यकाल तक 5 अधिकारी रूल्स एवं मेनुअल्स रहे हैं, तो डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के कार्यकाल में क्या कोई डीजी रूल्स एवं मेनुअल्स नही हैं।
उत्तराखंड के पूर्व डी.जी.रूल्स एवं मेनुअल्स
गौरतलब हैं कि उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात प्रेमदत्त रतूड़ी, आलोक बिहारी लाल, बी.एस. सिद्धू, एस. के. भगत एवं अनिल के रतूड़ी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स के पद पर बने रहे हैं।
क्या-क्या बनाये रूल्स एवं मेनुअल्स पता नहीं

उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से जितने भी अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स बने हैं उनके द्वारा वर्तमान तक जितने भी रूल्स एवं मेनुअल्स बनाए गए हैं, प्रत्येक अधिकारी के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना मांगी गयी थी परंतु लोक सूचना अधिकारी ने उत्तर दिया है कि उक्त बिंदु की सूचना धारित नहीं है,जबकि ऐसा हो सकता हैं क्या क्योंकि उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात से 5 डीजी रूल्स एवं मेनुअल्स पद पर रहे और कोई कार्य ही नही किया,तो आखिर किसके द्वारा 22 वर्षो तक रूल्स एवं मेनुअल्स बनाये गए हैं।
पुलिस मुख्यालय से यह जानकारी भी मांगी गई थी कि “उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से जितने भी अधिकारी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स बने हैं उनके द्वारा वर्तमान तक उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न जितने भी रूल्स एवं मेनुअल्स बनाए गए हैं, प्रत्येक के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए, इस बारे में भी उत्तर दिया गया है कि उक्त बिंदु की सूचना धारित नहीं है।

उपरोक्त मामलें में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड,देहरादून के यहां अपील योजित की गई थी.

अपील

आदेश
अपील की सुनवाई दिनाँक जुलाई 28/2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी पूरन सिंह रावत पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किए गए की प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील योजित की गई जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट रूप से बाधा पहुंचाते हुए कुछ बिंदुओं की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हुए भ्रमित किया है, कृपया कर सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें.

इस अपीलीय प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोकहित के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लोक सूचना अधिकारी/पुलिस अधीक्षक (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि वह पुलिस विभाग के अन्य संबंधित इकाई/शाखा से अपीलकर्ता के सूचना अनुरोध पत्र में आवेदित वांछित सूचना अभिलेख प्राप्त कर अपने कार्यालय के सम्मुख अग्रिम सुनाई तिथि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 17 अगस्त 2022 नियत की गई.

अपील की सुनवाई की नियत तिथि 17 अगस्त 2022 को लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस विभाग की संबंधित इकाइयां लोक सूचना अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/अभियोजन निदेशालय के पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें उक्त इकाइयों द्वारा वांछित सूचना के धारित ना होने से अवगत कराया गया.

लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय के इस उत्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी आईजी प्रशिक्षण पूरन सिंह रावत द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए लोक सूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि वह अनुभाग(1) पुलिस मुख्यालय से उत्तराखंड शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक (रूल्स/मैनुअल) बनाए जाने संबंधी शासकीय आदेशों की प्रतियां जो कि पुलिस मुख्यालय में अभीरक्षित/धारित हो प्राप्त कर अपीलकर्ता को प्रदान करना सुनिश्चित करें.

बड़ा सवाल यह है कि अशोक कुमार के पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड बनने के पश्चात से क्या उत्तराखंड राज्य का कोई DG रूल्स एवं मैनुअल नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व में उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात से पूर्व के राज्य के पांचो डीजीपी प्रेमदत्त रतूड़ी, आलोक बिहारी लाल, बी.एस. सिद्धू, एस. के. भगत एवं अनिल के रतूड़ी डी.जी. रूल्स एवं मेनुअल्स के पद पर बने रहे हैं।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि पिछले समस्त पांचो DG रूल्स एवं मैनुअल्स एवं DGP अशोक कुमार के वर्तमान कार्यकाल के समय में बनाये गए रूल्स एवं मैनुअल्स संबंधी आदेश आखिर कहा गायब हो गए.

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