देहरादून रोक के बावजूद रिंग रोड पर चाय बागान की भूमी पर धड़ल्ले से हो रहे हैं अवैध कब्जे और एक सप्लायर द्वारा खसरा नंबर 1586 पर खनन सामग्री को एकत्रित कर बेचा जा रहा हैं।
अपर कलेक्टर प्रशासन देहरादून ने उपजिलाधिकारी सदर देहरादून को निर्देशित किया हैं कि “मौजा रायपुर, लाडपुर, नत्थनपुर,व चकरायपुर में चाय बाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार मेरे न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 15/21-22 सरकार बनाम कुमुद वैद्य आदि (वारिस मृतक कुमारी पदमा कुमारी) विचाराधीन है। जिसमें इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 16/8/ 2022 को आदेश पारित किया गया था जिसमें चाय बाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था।
उक्त प्रकरण के संबंध में मेरे संज्ञान में आया है कि मौजा रायपुर के खसरा नंबर 1575, 1584, 1586, 1590 व1592 जो कि चाय बाग की भूमि है एवं लाडपुर एवं नत्थनपुर की भूमि पर भूमाफियों द्वारा अवैध अतिक्रमण व खरीद-फरोख्त किया जा रहा है और खसरा नंबर 1586 पर एक सप्लायर के द्वारा खनन सामग्री को एकत्रित कर बेचा जा रहा है। मौजा नत्थानपुर के खसरा नंबर 28, छ नंबर पुलिया के बगल में अवैध निर्माण किया जा रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा मिलकर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। जबकि उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तहसीलदार के सदर द्वारा ही अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया था।
उपरोक्त खसरा नंबरों पर जांचों उपरांत तत्काल 1 सप्ताह के अंदर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को भी संबंधित थानाध्यक्ष को अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु निर्देशित करने हेतु कहा गया हैं।