*बाल अपराधों के प्रति संवेदनशील दून पुलिस*
*पीड़ित नाबालिग की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने वालों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दून पुलिस ने दर्ज कराया अभियोग*
*पोक्सो एक्ट एवं बीएनएस में नाबालिक पीड़िता की पहचान मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक उजागर करना है दंडनीय अपराध*
*बाल अपराध व महिला संबंधित अपराध, विशेष कर पोक्सो एक्ट के* *अंतर्गत पंजीकृत अपराध अति संवेदनशील प्रवृत्ति के अपराध हैं जिस पर विशेष कानून द्वारा पीड़िता की* *पहचान किसी भी तरीके से सार्वजनिक या मीडिया के माध्यम से प्रकट करना या प्रसारित/प्रचारित* *कराया जाना दंडनीय अपराध है, जिनके द्वारा उक्त प्रकरण में मीडिया के माध्यम से पीड़िता की* *पहचान सार्वजनिक की गई है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है व इस प्रकार का कृत्य करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ,जिनके द्वारा भी उक्त प्रकरण के पोस्ट को फॉरवर्ड या शेयर किया जा रहा है कृपया उसको डिलीट करें, अन्यथा ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी:_ अजय सिंह एसएसपी देहरादून*
*कोतवाली ऋषिकेश*
दिनांक 30.9.2025 को नाबालिक पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश पर मु0 अ0सं0 : 472/ 25 धारा : 65(2), 351(3) BNS तथा धारा : 5(m)/6 pocso अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर तत्काल दिनाँक : 01-10-25 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला कारागार सुद्धोवाला में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया व विवेचना जारी है ।
उक्त प्रकरण में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर उक्त प्रकरण से संबंधित पीड़ित नाबालिक की फोटो, वीडियो उसकी पहचान सहित प्रसारित की गई है। जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा पोक्सो एक्ट व बीएनएस के अंतर्गत उक्त संवेदनशील प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए,प्राप्त निर्देशों के क्रम में तत्काल उक्त सभी व्यक्तियों जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी, उन सबके विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश पर विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 : 475/25 धारा : 23(4) पोक्सो एक्ट तथा धारा 72 BNS का अभियोग पंजीकृत कराया गया।