देहरादून के फव्वारा चौक से रिंग रोड जाने वाले मार्ग पर रिस्पना पुल पार होते ही वहां से लेकर श्री अम्बीवाला गुरूद्वारे तक लगभग 150 मीटर के मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही 8 रंबल स्ट्रीप बना दिए गए हैं, इन रंबल स्ट्रीप के कारण कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, और रात्रि के समय तो अगर किसी वाहन चालक का ध्यान थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने इन रंबल स्ट्रीप से चूका तो दुर्घटना हो सकती है
उपरोक्त मामले में मानवाधिकार आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी द्वारा जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि देहरादून के फव्वारा चौक से रिंग रोड जाने वाले मार्ग पर रिस्पना पुल पार होते ही वहां से लेकर श्री अम्बीवाला गुरूद्वारे तक लगभग 150 मीटर के मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही 8 रंबल स्ट्रीप बना दिए गए हैं, इन रंबल स्ट्रीप के कारण कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, और रात्रि के समय तो अगर किसी वाहन चालक का ध्यान थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने इन रंबल स्ट्रीप से चूका तो दुर्घटना हो सकती है।
लगभग 150 मीटर के मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 8 रंबल स्ट्रीप बनाना उचित नहीं है, मात्र 150 मीटर के मार्ग पर एक या दो रंबल स्ट्रीप बनाए जा सकते थे परंतु संबंधित विभाग द्वारा छोटे से मार्ग पर इतने ज्यादा रंबल स्ट्रीप क्यों बनाए गए।
शिक़ायत का विषय बहुत ही गंभीर और स्पष्ट रूप से आमजन की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ है इसलिए जनहित में रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई करने की कृपा करें।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और निदेशक यातायात देहरादून को कार्रवाई हेतु आदेश जारी किए गए।
*#आदेश#*
शिकायतकर्ता ने देहरादून के फव्वारा चौक से रिंग रोड जाने वाले मार्ग पर रिस्पना पुल पार होते ही वहां से लेकर अम्बीवाला गुरुद्वारे तक लगभग 150 मीटर के मार्ग पर थोड़ी दूरी पर ही 8 रंबर स्ट्रीप बना देने जिससे दुर्घटना होने का खतरा बने होने तथा जनहित में तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की है।
न्यायहित में शिकायत की प्रति निदेशक यातायात, देहरादून उत्तराखण्ड को भेज दी जाये कि वे इस सम्बन्ध में विधिनुसार व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
बड़ा सवाल आखिर किसके आदेशों और किन नियमों के तहत थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ये जानलेवा रंबल स्ट्रीप बनाएं गए हैं, क्योंकि इन थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बने रंबल स्ट्रीप के कारण दिन में तो वाहन डगमगाते है और रात्रि में इन रंबल स्ट्रीप के कारण ईशर ना करें दुर्घटना हो सकती है और कौन होगा इसका जिम्मेदार।
इन रंबल स्ट्रीप की जगह इतने कम फांसले पर आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर भी बनाया जा सकता था।
मानवाधिकार आयोग कार्यालय द्वारा आदेश को दिनांक 27/10/2025 को कार्यवाही निदेशक यातायात को भेज दिया गया है।