देहरादून । राज्य में ई-स्टांप व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। अब आमजन को स्टांप खरीद की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध हो सकेगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची-एक ख के अनुच्छेद-28 में कस्टम बांड को डिजिटल ई-स्टांपिंग के लिए अधिसूचित करने को स्वीकृति दी। राज्य मंत्रिमंडल के इस निर्णय के अंतर्गत गैर पंजीकरण योग्य 26 कस्टम बांड को उत्तराखंड स्टांप (ई-स्टांप प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क संदाय) (संशोधन) नियमावली में सम्मिलित किया गया है।
इससे नागरिकों को स्टांप खरीदने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इससे स्टांप खरीद की प्रक्रिया और अधिक डिजिटल और सुगम हो जाएगी। इससे राजस्व संग्रह में भी पारदर्शिता आएगी। सीमा शुल्क के लिए स्टांप शुल्क का इलेक्ट्रानिक भुगतान अब कई मामलों में अनिवार्य है।