जनहित मुद्दा
देहरादून से मसूरी जाते हुए कोल्हूखेत टोल बैरियर पर टू-व्हीलर से भी टोल वसूली!
स्थानीय लोग बोले– “हम तो देहरादून के ही निवासी”
टोलकर्मी का जवाब– “यह क्षेत्र जिला देहरादून में नहीं आता, टोल देना ही पड़ेगा।”
इस पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड सख्त,
मसूरी नगर पालिका से तलब की रिपोर्ट।
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कोल्हूखेत टोल बैरियर पर टू-व्हीलर से टोल वसूली पर मानवाधिकार आयोग सख्त, मसूरी नगर पालिका से तलब की रिपोर्ट
देहरादून: कोल्हूखेत टोल बैरियर पर स्थानीय निवासियों से टू-व्हीलर वाहनों से भी टोल टैक्स की वसूली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
मानवाधिकार, आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी, निवासी नेहरू कॉलोनी, देहरादून ने दिनांक 27 अगस्त 2025 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में जनहित याचिका दायर की। शिकायत में कहा गया कि टोल बैरियर पर देहरादून निवासियों द्वारा आपत्ति जताने पर टोलकर्मी यह कहते हैं कि “यह क्षेत्र जिला देहरादून में नहीं आता, इसलिए टोल देना ही पड़ेगा।”
जनहित याचिका पर आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना ने सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर मानते हुए मसूरी नगर पालिका परिषद से आख्या (रिपोर्ट) तलब करने का आदेश जारी किया है।
*#आदेश#*
शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी, निवासी-H-255 नेहरू कॉलोनी जिला देहरादून ने देहरादून से मसूरी जाते हुए कोल्हूखेत टोल बैरियर पर टू-व्हीलर वालों से भी टोल टैक्स की वसूली करने, देहरादून निवासियों से भी टैक्स वसूलने तथा जनहित में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायती पत्र प्रेषित किया है।
शिकायती पत्र की प्रति सचिव मसूरी नगर पालिका परिषद को प्रेषित कर दी जाये कि वह इस सम्बन्ध में अपनी आख्या आगामी दिनांक तक आयोग को प्रेषित करेंगे।