बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि का आयोजन करने वाले आयोजकों पर होगी कार्रवाई

*देहरादून दिनांक -11/12/2025*

*आगामी शीतकालीन यात्रा/पर्यटन सीजन/क्रिसमस/नव वर्ष तथा स्कूलों की छुट्टियों के दौरान काफी संख्या में पर्यटकों के देहरादून आगमन की सम्भावना के दृष्टिगत प्रतिबन्धित चौराहों/स्थानों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि करने वालों पर होगी कार्यवाही*

*बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि का आयोजन करने वाले आयोजकों पर बी0एन0एस0 की धारा 223 के तहत किया जायेगा मुकदमा दर्ज*

आगामी शीतकालीन यात्रा/पर्यटन सीजन/क्रिसमस/नव वर्ष तथा स्कूलों की छुट्टियों के दृष्टिगत काफी संख्या में पर्यटकों के देहरादून व आस-पास के पर्यटक स्थलों पर आने की सम्भावना तथा वर्तमान में चल रहे शादियों के सीजन के दौरान शहर में आये दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों, जुलूसों आदि के कारण जाम की स्थिती उत्पन्न होने से आमजन को होने वाली असुविधा के दृष्टिगत घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउण्ड व उसके आस-पास के क्षेत्र, कनक चौक, एस्ले हाल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक तथा बुद्धा चौक आदि स्थानों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली आदि का आयोजन करने, किसी प्रकार की नारे बाजी करने अथवा बिना अनुमति के लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर सम्बन्धित आयोजकों के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर वैघानिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त सभी स्थानों को पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली आदि के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *