एसएसपी अजय सिंह के सख्त रवैये से यातायात नियमों के उल्लंघन पर दून पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में दर्ज किया राज्य का पहला मुकदमा

*“सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा“ के मूल मंत्र को चरित्रार्थ करती दून पुलिस*

*एसएसपी दून के सख्त रवैये से यातायात नियमों के उल्लंघन पर दून पुलिस की बडी कार्यवाही*

*यातायात नियमों के उल्लंघन पर दून पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में दर्ज किया राज्य का पहला अभियोग*

*सार्वजनिक मार्ग पर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक के विरूद्ध धारा- 281 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया अभियोग*

*अभियुक्त द्वारा हाईवे पर गलत दिशा में लापरवाही व खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा था वाहन*

*अभियुक्त के उक्त कृत्य से दूसरों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने अथवा चोट लगने की सम्भावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही*

*अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत की जाती थी चालानी कार्यवाही, यातायात नियमों के उल्लघन के गम्भीर मामलों में अब सीधे दर्ज होगा अभियोग*

*सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश हेतु एसएसपी दून द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के दिये हैं निर्देश*

*कोतवाली डोईवाला*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून अजय सिंह द्वारा सभी अधीनस्थों को सडक दुर्घटनाओ पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा तेज गति एवं गलत दिशा मे वाहनों का संचालन कर यातायात के नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है।

जिसके अनुपालन में आज दिनांक: 09-01-26 को चौकी गेट लालतप्पड के पास चैकिंग के दौरान एक वाहन टाटा टिआगो संख्या: यू0के0-14-डी-0945 जो कि नेपाली फार्म की तरफ से अत्यंत तेज गति से विपरीत दिशा में लालतप्पड़ की ओर आ रहा था। जिसे पुलिस टीम द्वारा मौके पर रोक कर चैक किया गया । वाहन चालक विशाल पुत्र श्री सुखविन्दर निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार से वाहन को अत्यंत तेज गति से चलाते हुए रांग साइड से चलाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को लोक मार्ग पर विपरीत दिशा में तेज गति व खतरनाक तरीके से चलाते हुए स्वयं व आमजन के जीवन को खतरा पैदा करने, जिससे किसी व्यक्ति/आमजन को शारीरिक क्षति कारित होने अथवा गम्भीर सडक दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा उक्त वाहन को मौके पर ही सीज करते हुए वाहन चालक के विरूद्ध कोतवाली डोईवाला पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 281 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा अब तक एम0वी0 एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है, पर अब यातायात नियमों के उल्लंघन के गम्भीर मामलों में पुलिस द्वारा सीधे अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।

*विवरण वाहन चालक:-*

विशाल पुत्र सुखविन्दर निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार

*सीज वाहन :-*

टाटा टिआगो संख्या: यू0के0-14-डी-0945

*सभी सम्मानित नागरिको से दून पुलिस की अपील:-*

01: सदैव यातायात के नियमों का पालन करे तथा अपने वाहन का संचालन अपनी निर्धारित लेन/दिशा में ही करे। रॉन्ग साइड एवं ओवर स्पीड ड्राइविंग केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि सामने से आ रहे निर्दाेष लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकती है।

02: यातायात के नियमों का पालन करना आपकी कानूनी बाध्यता ही नहीं अपितु एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है।

03: किसी भी वाहन को चलाते समय आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार की खुशिंया हमेशा के लिये छीन सकती है।

*पुलिस टीम:-*

01- उ0नि0 विनय मित्तल, चौकी प्रभारी लालतप्पड

02- कानि0 गोनी पुरी

03- कानि0 रविन्द्रपाल

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