बरेली। फर्जीवाड़ा की आरोपित पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कई समन जारी होने के दोनों आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुए, जमानत भी नहीं कराई। जिसके बाद बुधवार को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी ने इस संबंध में आदेश दे दिया। अब प्रकरण की सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
वर्ष 2017 में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण के नाम पर किए गए फर्जीवाड़ा हुआ था। उस समय भोजीपुरा थाने में प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (फर्रुखाबाद) की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व संस्था के सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी को नामजद कराया गया था।
समन जारी करने के बाद भी पेशी पर नहीं आए आरोपित
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2009-10 में संस्था ने 17 जनपदों में कैंप लगाकर दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग बांटे गए। विकासखंड भोजीपुरा में फर्जी मोहर, हस्ताक्षर कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शासन से भी मामले की जांच कराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, उसके बाद कई बार समन जारी हुए। इसके बावजूद आरोपित पेशी पर नहीं आए जमानत भी नहीं कराई।
लुईस खुर्शीद के खिलाफ वारंट जारी
विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपित लुईस खुर्शीद निवासी गुलमोहर एवेन्यू जामिया नगर (नई दिल्ली) व अतहर फारूकी निवासी सुखदेव विहार (नई दिल्ली) का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।