पीसीएस व अन्य अधिकारियों को संपत्ति की जानकारी देना होता है अनिवार्य
पीसीएस व अन्य अधिकारियों के लिए एसीआर भरते समय संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। राज्य सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आइएफएमएस पोर्टल पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। नियमानुसार कार्मिकों को उन्हें हर वर्ष 30 जून तक अपनी एसीआर भरनी होती है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप मेंउन्हें अपनी संपत्ति का भी विवरण देना होता है। इसमें यह बताना होता है कि उन्होंने यह संपत्ति कब क्रय की थी। राज्यधीन सेवाओं के अधिकारी इसे भरने में लापरवाही दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन ने जब इस संबंध में जानकारी ली तो यह बात सामने आई। इस पर उन्होंने कार्मिक विभाग को यह व्यवस्था देना सुनिश्चित करने को कहा है।
अपर सचिव कार्मिक रीना जोशी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राज्यधीन सेवा के सभी अधिकारियों से इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
एसीआर को लेकर पूर्व भी चेता चुका है शासन
उस समय उन्होंने एक शासनादेश जारी कर इस व्यवस्था को नियत तिथि के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए थे। यह व्यवस्था कुछ समय तक चली और फिर यह पटरी से उतर गई।